Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़े के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए Solid Waste Management Rule 2016 और Updated Rule 2024 के पालन को अनिवार्य बताते हुए सभी Bulk Waste Generators को चेतावनी जारी की है।
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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए Solid Waste Management Rule 2016 और Updated Rule 2024 के पालन को अनिवार्य बताते हुए सभी Bulk Waste Generators को चेतावनी जारी की है। एसीईओ लक्ष्मी वीएस के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन द्वारा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उद्यमियों को waste segregation, user charges और waste disposal से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि कूड़े के प्रबंधन में लापरवाही पाए जाने पर पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


कार्यशाला के दौरान फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने उद्योगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि प्रत्येक Bulk Waste Generator को अपने परिसर में कूड़े का segregation, wet waste disposal, अधिकृत एजेंसियों को segregated waste का हस्तांतरण और नियमित reporting सुनिश्चित करनी होगी। बताया गया कि waste management system को मजबूत करने के लिए सभी उद्योगों का सहयोग आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि Greater Noida को clean city बनाने की दिशा में industry sector की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सभी इकाइयों को नियमों का पालन करना जरूरी है।


कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने cleanliness drive और responsible waste management को बढ़ावा देने की शपथ ली। इस दौरान सहायक प्रबंधक गौरव बघेल, फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री बिजनेस एसोसिएट के अध्यक्ष अमित उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल और कई उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्राधिकरण ने दोहराया कि waste management rules का सख्ती से पालन कर शहर को स्वच्छ और sustainable बनाया जा सकता है।

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