Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING
NEWS
● ख़बर का असर: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध कालोनियों की सीवर लाइन पर चला बुलडोजर
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की OTS Scheme 2026 लागू, फ्लैट आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में बड़ी राहत
● CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर याचिका को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
● गौतमबुद्ध नगर में भीषण गर्मी के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश
● ग्रेटर नोएडा: खाना बनाते समय लगी चिंगारी से 30 झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू
● Heatwave Alert: गर्मी बना रही मानसिक रोगी, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
● गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी अपील, ईद पर अफवाहों से रहें सावधान, शांति बनाए रखें
● सादोपुर की झाल में Global Institute of Vocational and Technology का उद्घाटन, क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर शिक्षा का नया मंच
● यूपी के अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद खेत में उतारा गया जहाज
● Noida SSC Scam: परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार
Nikki Murder Case: मुख्य आरोपी ससुर सतवीर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की
Greater Noida के Sirsa गांव में Nikki Bhati murder case की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी और मृतका के ससुर Satveer की पहली bail plea को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
- sakshi choudhary
- 12 Dec, 2025
Greater Noida के Sirsa गांव में Nikki Bhati murder case की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी और मृतका के ससुर Satveer की पहली bail plea को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इस चरण पर आरोपी को रिहा किया जाना मामले की निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी के बाहर आने पर गवाहों पर दबाव डालने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
FIR के अनुसार, 21 अगस्त 2025 की शाम निक्की पर कथित रूप से चारों ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी निक्की की इलाज के दौरान मौत हो गई। विवेचना में दर्ज गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह मानना गलत होगा कि आरोपी घटना में शामिल नहीं था। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सतवीर की किराने की दुकान घर के नीचे ही है, इसलिए घटना के समय उसका वहां न होना संभव नहीं है।
Satveer के अधिवक्ता ने दावा किया कि घटना के समय वह दुकान पर था और बाद में निक्की को अस्पताल ले जाने में मदद भी की, जिसकी CCTV footage मौजूद है। साथ ही मृतका ने शुरू में अस्पताल स्टाफ को सिलेंडर फटने की बात बताई थी। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर nature के आरोप हैं और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए उसे रिहा करना उचित नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने bail plea को निरस्त कर दिया।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *