Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING
NEWS
● पांच विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच होगा जूनियर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कार्निवल 2026
● जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने को योगी कैबिनेट की मंजूरी
● ग्रेटर नोएडा से KGP तक बनेगी सीधी कनेक्टिविटी, 105 मीटर चौड़ी सड़क का होगा विस्तार
● वॉलीबॉल चैंपियंस लीग: अयोध्या गर्जन और नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स की शानदार जीत
● क्लासरूम से समुदाय तक बच्चों की सुरक्षा पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने चलाया जागरूकता अभियान
● एम.एम.एच. कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह का समापन, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई रचनात्मकता
● गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, अभय कुमार मिश्र बने ADCP ग्रेटर नोएडा
● जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लखनऊ जाने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे लेट
● दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 9 अक्तूबर को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
● लखनऊ में गोमती की बाढ़ विकराल, प्लासियो मॉल और इकाना स्टेडियम के सामने भरा पानी
Nikki Murder Case: मुख्य आरोपी ससुर सतवीर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की
Greater Noida के Sirsa गांव में Nikki Bhati murder case की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी और मृतका के ससुर Satveer की पहली bail plea को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
- sakshi choudhary
- 12 Dec, 2025
Greater Noida के Sirsa गांव में Nikki Bhati murder case की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी और मृतका के ससुर Satveer की पहली bail plea को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इस चरण पर आरोपी को रिहा किया जाना मामले की निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी के बाहर आने पर गवाहों पर दबाव डालने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
FIR के अनुसार, 21 अगस्त 2025 की शाम निक्की पर कथित रूप से चारों ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी निक्की की इलाज के दौरान मौत हो गई। विवेचना में दर्ज गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह मानना गलत होगा कि आरोपी घटना में शामिल नहीं था। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि सतवीर की किराने की दुकान घर के नीचे ही है, इसलिए घटना के समय उसका वहां न होना संभव नहीं है।
Satveer के अधिवक्ता ने दावा किया कि घटना के समय वह दुकान पर था और बाद में निक्की को अस्पताल ले जाने में मदद भी की, जिसकी CCTV footage मौजूद है। साथ ही मृतका ने शुरू में अस्पताल स्टाफ को सिलेंडर फटने की बात बताई थी। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर nature के आरोप हैं और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए उसे रिहा करना उचित नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने bail plea को निरस्त कर दिया।