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Greater Noida Authority: ग्रैप-4 उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, 46 मामलों में 49.45 लाख की पेनल्टी

Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी द्वारा लागू ग्रैप-4 के नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है।
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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी द्वारा लागू ग्रैप-4 के नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने कंपनियों और व्यक्तियों समेत कुल 46 मामलों में 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। यह कार्रवाई प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू करना है। ग्रैप-4 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक और निर्माण सामग्री को ढककर रखने जैसे निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बीते दो दिनों में सेक्टर-1, सेक्टर-12, ईकोटेक-6, ईकोटेक-8, खेड़ा चौगानपुर, भनौता, छपरौला, सहारा सिटी और ईटा वन समेत कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान बिल्डरों, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निवासियों द्वारा ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर पेनल्टी लगाई गई। सेक्टर-1 में एटीएस और बृंदा स्काई वार्ड पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं खेड़ा चौगानपुर में निर्माण कार्य कर रहे कई व्यक्तियों पर भी 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई।

ईटा वन क्षेत्र में 22 निवासियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर कुल 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण ने सभी दोषियों को एक सप्ताह के भीतर पेनल्टी राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही निर्माण सामग्री को ढकने व नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने को कहा है। एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।