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यूपी के 14.82 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, अधिकतम 6, 908 रुपये मिलेंगे
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
- sakshi choudhary
- 05 Nov, 2026
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य पात्र कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
शासनादेश के अनुसार, पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारी बोनस के दायरे में आएंगे। इसके लिए कर्मचारी का पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600 से 1,51,100 रुपये) तक या पुराने वेतनमान में 4,800 रुपये ग्रेड पे तक होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को एसीपी के तहत इससे उच्च वेतन लेवल मिल रहा है, तब भी वह पात्र हो सकता है। हालांकि, कर्मचारी को 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करनी जरूरी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के आधार पर बोनस मिलेगा। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कम से कम तीन साल से लगातार काम करने और हर साल न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस दिया जाएगा।
75 प्रतिशत GPF में जमा, 25 प्रतिशत मिलेगा नकद
सरकार ने बोनस भुगतान के लिए नकद और बचत का मिश्रित फॉर्मूला तय किया है। कुल बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि यानी GPF खाते में जमा होगा, जबकि बाकी 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी। अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलने की स्थिति में कर्मचारी को करीब 5,181 रुपये GPF में और 1,727 रुपये नकद मिलेंगे। जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनके हिस्से की बचत राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के रूप में दी जाएगी। वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद मिलेगी।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी कर्मचारी को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला है तो वह बोनस का पात्र नहीं होगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस जांच या मुकदमे का परिणाम आने तक रोक दिया जाएगा। यदि कर्मचारी दोषमुक्त हो जाता है तो उसे रोकी गई अवधि का बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।