Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● बारिश में जलभराव पर सिर्फ प्राधिकरण नहीं, नागरिकों की भी है बराबर जिम्मेदारी ● यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत 77,007 पौधों का रोपण, स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा ● ग्रेटर नोएडा सेक्टर-36 RHO-1 में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश ● नोएडा में विदेशी नागरिकों से Cyber Fraud करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, Bisrakh Police ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार ● नोएडा सेक्टर-2 में फर्जी Loan Call Center का भंडाफोड़, करोड़ों की Cyber Fraud करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार ● ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी जांच शुरू, मानक पूरे न करने पर सीलिंग की चेतावनी ● ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत, 3000 नए सफाई कर्मियों की होगी तैनाती ● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था ● अलीगढ़ में यमुना प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि कराई कब्जामुक्त ● UP Weather Today: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल को दी राहत, कानूनी टीम से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति

top-news

नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम से दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। इससे पहले निचली अदालत ने केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की अनुमति दी जानी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल वर्तमान में 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ही उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में हैं।

केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपने वकीलों से अधिक मुलाकात करने की याचिका दायर की थी। ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब एक आम आदमी को उनकी कानूनी टीम से सप्ताह में केवल दो बार मिलने की अनुमति है, तो केजरीवाल के लिए कोई अपवाद क्यों बनाया जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल केवल निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी परामर्श के अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 30-40 मामले चल रहे हैं।

अदालत ने कहा कि इस मौलिक अधिकार को किसी विशेष मामले तक सीमित रखना और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन पर जोर देना न केवल एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, बल्कि इससे विभिन्न मामलों में समान राहत की बहुलता उत्पन्न होगी। यदि प्रत्येक मामले के लिए स्वतंत्र आवेदन करना पड़े, तो इससे देरी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी तरह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *