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नोएडा प्राधिकरण का सख्त कदम: अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई, 6 कंपनियों पर मुकदमा और 10 लाख रुपये का जुर्माना

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नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर

नोएडा प्राधिकरण ने भूजल के अवैध दोहन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए छह प्रमुख आवंटियों के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके साथ ही, दो अन्य परियोजनाओं पर भी 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण को मिली शिकायतों के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रहे हैं। प्राधिकरण ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा, जो दो परियोजनाएं इस अवैध गतिविधि में लिप्त पाई गईं, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सेक्टर-153, 154 और 156 में भूखंड धारक अवैध पंपों का उपयोग करके डी-वाटरिंग कर रहे थे। नियमानुसार, आवंटियों को निर्माण कार्य और कंपनी के उपयोग के लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से शोधित जल का उपयोग करना अनिवार्य है, जो उन्हें पाँच रुपये प्रति हजार लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन, जांच में यह पाया गया कि आवंटी एसटीपी के जल का उपयोग न करके अवैध रूप से बोरवेल का पानी निकाल रहे थे। एसटीपी का शोधित जल सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल होता है, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होता है। इसके बावजूद, कुछ आवंटियों ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए अवैध बोरवेल से जल निकालने का कार्य किया।

शिकायत की जांच पूरी होने के बाद, प्राधिकरण ने कई कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इनमें Uniexcel Developers Pvt. Ltd., Montree Attire Pvt. Ltd., Jam Vision Tech Pvt. Ltd., King Paceinformation Pvt. Ltd., Vextec Condominium Pvt. Ltd., और Motherson Sumi Infotech & Design Ltd. शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोपों की पुष्टि के बाद, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों के तहत, प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर इन कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हैं।

भूगर्भ जल विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर की शिकायत के आधार पर, सेक्टर-153 में स्थित ACE ग्रुप के प्लॉट नंबर-107 और सेक्टर-154 में स्थित Uniexcel/SD प्रीकास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्लॉट नंबर 2/7 पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अवैध भूजल दोहन के कारण लगाया गया है। आने वाले समय में, अवैध भूजल दोहन पर अंकुश लगाने और शहर के जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और भी सख्त कार्रवाइयां की जा सकती हैं।

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