Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● नोएडा में विदेशी नागरिकों से Cyber Fraud करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, Bisrakh Police ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार ● नोएडा सेक्टर-2 में फर्जी Loan Call Center का भंडाफोड़, करोड़ों की Cyber Fraud करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार ● ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी जांच शुरू, मानक पूरे न करने पर सीलिंग की चेतावनी ● ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत, 3000 नए सफाई कर्मियों की होगी तैनाती ● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था ● अलीगढ़ में यमुना प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि कराई कब्जामुक्त ● UP Weather Today: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ● नोएडा एयरपोर्ट से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, अब सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट में पहुंचेंगे यात्री ● UP विधानसभा चुनाव 2027: मेरठ में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं से बढ़ी टिकट दावेदारों की बेचैनी ● ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बीच जलभराव से निपटने के लिए प्राधिकरण अलर्ट, सीईओ के निर्देश पर फील्ड में डटी रहीं टीमें

गाजियाबाद सहित 10 जिलों के 1, 518 होटलों पर 158 करोड़ रुपये का जुर्माना, NGT के आदेश पर UPPSB ने की कार्रवाई

top-news

गाजियाबाद। भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर प्रदेश के 10 जिलों में स्थित होटल व मैरिज होम पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने 1518 होटलों व मैरिज होम पर 158 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आगरा में सर्वाधिक 381 होटलों व मैरिज होम पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है।
एनजीटी में आरती बनाम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण व अन्य वाद विचाराधीन हैं। गाजियाबाद की रहने वाली पर्यावरणविद आरती ने अपने शहर की स्थिति खराब होने पर 126 होटलों द्वारा भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन करने पर याचिका दायर की थी।
एनजीटी ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय भूगर्भ जल आयोग, यूपीपीसीबी और जिला प्रशासन को संयुक्त समिति बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गाजियाबाद तक मामले को सीमित न रख आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, बरेली, वाराणसी, झांसी व गोरखपुर में भी बिना अनुमति के भूगर्भ जल का दोहन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा था।
पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को एनजीटी ने केंद्रीय भूजल विभाग की अनापत्ति के बिना भूगर्भ जल का दोहन कर रहे होटलों व मैरिज होम पर जुर्माने का आकलन करने को कहा था।
यूपीपीसीबी ने 28 फरवरी को होटलों को भूगर्भ जल दोहन की अनापत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। होटलों व मैरिज होम द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर उन्हें पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने को नोटिस जारी किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *