Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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रसूखदार लोगों के सामने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर की क्यों निकल जाती है हवा? कमर्शियल कंपलेक्स पर कब होगी कार्यवाही?

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  • बताया जाता है कि प्लॉट का मालिक पूर्व में प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है उसके संबंधों के कारण अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही।

ग्रेटर नोएडा । कपिल कुमार

किसानों और आम लोगों के अवैध निर्माण को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर तुरंत तोड़ देता है लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ही पूर्व कर्मचारी और रसूखदार लोगों के अवैध कार्य पर प्राधिकरण का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। उनके सामने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर की क्यों निकल जाती है हवा? जबकि किसानों और आम लोगों के अवैध निर्माण पर तुरंत चलता है बुलडोजर, ये भेद भाव क्यों?

संस्थागत के प्लाट पर कमर्शियल काम चल रहा है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में प्लॉट नं- NS 07 (FUTURE FOUNDATION) जोकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ट्रस्ट के नाम संस्थागत काम करने के लिए अलॉट किया था। लेकिन अलॉटी ने अपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व कर्मचारी होने का फायदा उठाते हुए कमर्शियल काम करना शुरू कर दिया। जिसमें कई बैंक, एटीएम, जिम आदि कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही है जो बिल्डिंग का नक्शा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा किया है उसमें प्ले स्कूल की बिल्डिंग दिखाई गई है जबकि मौके पर कमर्शियल है और नक्शे से ज्यादा अवैध निर्माण किया हुआ है जोकि प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अवैध है।

प्लॉट का मालिक पूर्व में प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है

संस्थागत प्लॉट का मालिक पूर्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है। प्राधिकरण में नौकरी करने के दौरान ही उसने यह संपत्ति अर्जित की है, पूर्व में प्राधिकरण के कर्मचारी रहने का फायदा उठाते हुए संस्थागत प्लॉट पर गैर कानूनी तरीके से खुले आम कमर्शियल गतिविधियां की जा रही है। बताया जाता है कि प्लॉट का मालिक के संबंधों के कारण अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीनियर अधिकारियों को ऐसी गलत गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए जोकि खुलेआम संस्थागत प्लॉट पर कमर्शियल काम कर रहे है जोकि प्राधिकरण के नियमों के बिलकुल खिलाफ है खुलेआम लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसी संस्था पर लीज डीड की शर्तो का उल्लंघन करने पर अलॉटमेंट कैंसिल करना चाहिए और बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए।

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