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19 बच्चों की मौत के बाद मैरियन बायोटेक का लाइसेंस निलंबित, रिकॉर्ड नहीं देने के कारण हुई कार्रवाई

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नोएडा। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर 19 बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने सेक्टर-67 स्थित दवा फर्म मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का दवा उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दवा रिकार्ड मेंटनेंस के अलावा रा मैटेरियल खरीद की जानकारी समय से नहीं उपलब्ध कराने पर कंपनी का दवा उत्पादन लाइसेंस निलंबित किया है।
बिक्री पर लगी थी रोक
मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित डाक 1-मैक्स कफ सिरप के सेवन के बाद कथित तौर पर बच्चों की मौत के बाद फैक्ट्री में दवा उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। पिछले वर्ष 27 दिसंबर को दो कफ सिरप, एक टेबलेट, सीरप बनाने में इस्तेमाल दो रा मैटेरियल का नमूना लेकर रीजनल ड्रग्स लैब रेगुलेटरी (आरटीडीएल) चंडीगढ़ भेजा गया था। 28 दिसंबर को भी फैक्ट्री से तीन सिरप, एक कैप्सूल, एक क्रीम और शेशे का नमूना लिया गया था। वहीं 30 और 31 दिसंबर को 21 कफ सिरप का नमूना लिया गया था।
कंपनी से लिए गए थे 32 नमूने
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), मेरठ मंडल के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में अबतक कंपनी से कुल 32 नमूने लिए हैं। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी नमूने की जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी है। सभी की रिपोर्ट आने का इंतजार है।
गौतमबुद्धनगर के औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि दवा फर्म मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने फर्म से दवा उत्पादन में इस्तेमाल जरूरी रा मैटेरियल, दवा बिक्री के रिकार्ड के संबंध में जानकारी मांगी थी। कंपनी की ओर से समय पर जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद मंगलवार को कंपनी का दवा उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कंपनी प्रतिनिधि को उत्पादन के निलंबन के आदेश की कापी उपलब्ध कराई है। लैब भेजे गए दवा नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

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