Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के कार्यों का फेरबदल, 130 मीटर रोड और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तय ● ग्रेटर नोएडा की सोसायटी पार्किंग में फॉर्च्यूनर के टायर-रिम से छेड़छाड़, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल ● यूपी में PDA पर सियासी घमासान, योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार ● PM Modi: भाजपा की नई टीम के साथ आज बैठक, पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित ● दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, ससुराल पक्ष पर पीट-पीटकर मारने का आरोप ● नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी लैब का किया उद्घाटन ● ग्रेटर नोएडा में 15 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बंद करने का नोटिस ● सड़क किनारे अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध दुकानें ध्वस्त ● विजय इंटरनेशनल स्कूल में प्री-प्राइमरी विद्यार्थियों के लिए जागरूकता गतिविधि आयोजित ● Migson Ultimo Society में पानी की जांच, TDS मानक के अनुरूप; Greater Noida Authority ने सोसाइटी प्रबंधन को भेजा Notice

नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी, 31 जनवरी तक रजिस्‍ ट्रेशन नहीं तो हर महीने 2000 का जुर्माना

top-news

नोएडा। कुत्तों के काटने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी बनाई है। इसे 207वीं बोर्ड में मंजूरी दे दी गई। इसके बाद शहरवासियों और एनजीओ से सुझाव मांगे गए। सुझावों को अमल में लाने के बाद सोमवार को शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया गया।
इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया व शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बनाया गया है।
पालतू कुत्ते के मालिक की यह होंगी जिम्मेदारी
-सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना अनिवार्य।
-किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित।
-पालतू कुत्ते का सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जाएगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा।
-पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद एनएपीआर एप पर अपडेट या सूचित करना होगा।
-पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा काटने पर शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की ओर से जांच की जाएगी, इसके बाद कानूनी कार्यवाही होगी।
-पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने की शिकायत मिलती है, जांच में सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आरडब्ल्यूए/एओए और ग्रामीणों की यह होगी जिम्मेदारी
नोएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीण पालतु कुत्ते व बिल्ली और मालिकों पर किसी प्रकार का और कोई प्रतिबंध या नया नियम नहीं बना सकते हैं।