दिल्ली हाईकोर्ट में CBI की अपील पर सुनवाई, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस

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दिल्ली शराब नीति घोटाले में अहम मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील पर सुनवाई की और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले इन सभी को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन CBI ने इस फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।


एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कहा कि मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोपियों ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रिश्वत देने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया और कुल 170 फोन नष्ट किए। ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी के बयान और महत्वपूर्ण सबूतों को खारिज कर दिया, जबकि CBI का कहना है कि आबकारी नीति में साजिश कर कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला स्पष्ट था। CBI ने 974 पेज की लंबी याचिका में निचली अदालत के फैसले को गैरकानूनी और चौंकाने वाला बताया।


दिल्ली की 2021-22 उत्पाद शुल्क नीति विवादित रही, जिसे आप सरकार ने लागू किया था और जुलाई 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि नीति जानबूझकर कुछ लोगों को एकाधिकार दिलाने के लिए बनाई गई थी और करोड़ों रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फरवरी 2026 में 598 पेज के आदेश में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब यह मामला हाईकोर्ट में तय होगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं।

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