Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेटर नोएडा: ग्राम छपरौला में जीएनआईडीए के स्वच्छता कर्मियों को मिला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रशिक्षण ● पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट में सुरक्षा को लेकर सक्रिय हुए निवासी, DCP और ADM को सौंपा ज्ञापन, पुलिस कार्रवाई की सराहना ● बारिश में जलभराव पर सिर्फ प्राधिकरण नहीं, नागरिकों की भी है बराबर जिम्मेदारी ● यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत 77,007 पौधों का रोपण, स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा ● ग्रेटर नोएडा सेक्टर-36 RHO-1 में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश ● नोएडा में विदेशी नागरिकों से Cyber Fraud करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, Bisrakh Police ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार ● नोएडा सेक्टर-2 में फर्जी Loan Call Center का भंडाफोड़, करोड़ों की Cyber Fraud करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार ● ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी जांच शुरू, मानक पूरे न करने पर सीलिंग की चेतावनी ● ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत, 3000 नए सफाई कर्मियों की होगी तैनाती ● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

Greater Noida: विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

top-news

Greater Noida: विशेष पॉक्सो अदालत-1 के न्यायाधीश विकास नागर ने 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी बेलदारपुरा तारागंज थाना जनकगंज निवासी नरेंद्र कुमार शाक्य को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया यह अपराध समाज के लिए एक कलंक है और ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

Greater Noida: 8 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाई सजा

यह मामला 4 सितंबर 2017 का है, जब पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे  शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। 13 सितंबर 2017 को पीड़िता के चाचा ने कासना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर 20 दिसंबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। Greater Noida के  विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश भाटी ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

दया की अपील हुई खारिज़

बचाव पक्ष के वकील बृजेश कुमार शास्त्री ने अदालत से दया की अपील करते हुए कहा कि दोषी बेहद गरीब है और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। हालांकि, अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा समाज के लिए कलंक है। Greater Noida में हुए इस मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *