Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण केस: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, ₹6.41 करोड़ की वसूली पर रोक

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में मस्जिद कमेटी से क्षतिपूर्ति के तौर पर वसूली जाने वाली 6 करोड़ 41 लाख रुपये की रकम पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद कमेटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने की।


दरअसल, सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में नगर मजिस्ट्रेट की ओर से मस्जिद कमेटी से 6 करोड़ 41 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा और वसूली की कार्रवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि, हाईकोर्ट के इस आदेश से मामले का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है और अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।


हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा। 12 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर इस मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली पर रोक लगी हुई है। सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई के कारण चर्चा में है और सभी की नजरें सरकार के जवाब तथा अदालत के अगले आदेश पर रहेंगी।