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औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अनुबंध पर कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश शासन ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के अनुबंध को लेकर नया आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी निर्देशों में पुराने शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। अब सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुबंध नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति शासन की अनुमति से ही की जा सकेगी।
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लखनऊ, 16 अक्टूबर 2025

उत्तर प्रदेश शासन ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुबंध को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी शासनादेशों  01.01.2021 एवं 21.04.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नए आदेश के अनुसार, प्राधिकरणों में “क” और “ख” समूह के जिन सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उनके अनुबंध या पुनर्नियुक्ति के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इस निर्णय से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संविदा पर नियुक्ति केवल वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही की जाए।