Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● नोएडा में श्री सनातन धर्म रामलीला का भव्य शुभारंभ, गणेश वंदना और माता गौरा की स्तुति से गूंजा परिसर ● ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में आरोपी पति विपिन भाटी को जमानत, हाईकोर्ट ने कही ये बात ● यूपी बोर्ड डेटशीट 2027: 5 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जारी हुआ टाइमटेबल ● सीजेआई के इस्तीफे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति, कहा- न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखें ● ग्रेटर नोएडा की दो सोसायटियों की बिजली कटने का खतरा, 1700 परिवारों की बढ़ी चिंता ● नोएडा में मिशन शक्ति 6.0 के तहत महिला सशक्तिकरण रैली, 500 छात्राओं ने लिया हिस्सा ● ओवैसी का सरकार पर हमला, CEC की नियुक्ति से जुड़ा कानून रद्द करने की मांग; SIR पर भी उठाए सवाल ● UP Weather Update: यूपी में फिर बदलेगा मौसम! पश्चिमी जिलों में आंधी-बारिश और ओले, 15 अक्टूबर से दोबारा सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ ● नेपाल में 45 दिन बाद फिर कुदरत का कहर! बूढ़ी गंडकी नदी में भीषण बाढ़, 40 घर बहे, 5 लोग लापता ● नोएडा: बहन को बच्चा देने के लिए चुराई 3 दिन की नवजात, 8 घंटे में पुलिस ने किया रेस्क्यू; महिला और भाई गिरफ्तार

Greater Noida: स्ट्रीट लाइट की समस्या पर कड़े निर्देश जारी, प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने उठाए सख्त कदम।

top-news

ग्रेटर नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) प्रेरणा सिंह ने स्ट्रीट लाइट की खराबी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्ट्रीट लाइट की खराबी की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। इस मामले में विद्युत अभियांत्रिकी टीम को शाम को क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया गया है।

यह निर्णय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार के निर्देशों के बाद लिया गया है। एसीईओ ने गुरुवार को एक बैठक में ओएसडी अभिषेक पाठक, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, सूर्या कंपनी और एनपीसीएल के प्रतिनिधियों के साथ स्ट्रीट लाइट की शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने सूर्या कंपनी को भी निर्देश दिया कि निर्धारित समय में मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। एसीईओ ने सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने और फील्ड स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 24 घंटे की समय सीमा का उल्लंघन लापरवाही माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।