Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेनो में अवैध डंपिंग पर प्राधिकरण सख्त, एम्स गोल्ड होम पर 40,400 रुपये का जुर्माना ● पांच विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच होगा जूनियर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 ● जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने को योगी कैबिनेट की मंजूरी ● ग्रेटर नोएडा से KGP तक बनेगी सीधी कनेक्टिविटी, 105 मीटर चौड़ी सड़क का होगा विस्तार ● वॉलीबॉल चैंपियंस लीग: अयोध्या गर्जन और नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स की शानदार जीत ● क्लासरूम से समुदाय तक बच्चों की सुरक्षा पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने चलाया जागरूकता अभियान ● एम.एम.एच. कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह का समापन, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई रचनात्मकता ● गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, अभय कुमार मिश्र बने ADCP ग्रेटर नोएडा ● जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लखनऊ जाने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे लेट ● दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 9 अक्तूबर को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

चार साल की बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म, मामले में अधेड़ गिरफ्तार

top-news

नोएडा। फेज दो कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में चार साल की बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे दबोच लिया है। आरोपित की पहचान बिहार के छपरा जिले के मुफासिल थानाक्षेत्र राजनगर गांव के बालेश्वर शर्मा के रूप में हुई है।
आरोपित वर्तमान में कोतवाली क्षेत्र के नंगला चरणदास में किराये के मकान में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। पुलिस के मुताबिक नौ दिसंबर को 50 वर्षीय बालेश्वर शराब के नशे में धुत था। दोपहर के समय जब गांव स्थित घर में चार वर्षीय बच्ची घर में अकेली थी, तभी वह चुपके से उसके पास पहुंचा और उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श किया।
बच्ची के रोते ही फरार हो गया आरोपित
इस दौरान बच्ची के रोने पर वह वहां से फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची ने परिवार के लोगों को पूरी बात बताई। पिता ने कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की और शनिवार को आरोपित को कोतवाली क्षेत्र से दबोच लिया गया।
क्या होता है डिजिटल दुष्कर्म
डिजिटल दुष्कर्म में डिजिट शब्द का अर्थ अंग्रेजी के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है। अगर कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो वह डिजिटल दुष्कर्म कहलाता है। आसान भाषा में कोई व्यक्ति अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो डिजिटल दुष्कर्म होता है।