Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Delhi: श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा, पहली अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

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Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में कार्यरत लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि पहली अप्रैल से प्रभावी हो गई है और इसमें महंगाई भत्ते को भी समायोजित किया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 18,066 रुपये से बढ़कर 18,456 रुपये हो गई है। वहीं अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी 19,929 रुपये से बढ़कर 20,371 रुपये, और कुशल श्रमिकों की 21,917 रुपये से बढ़कर 22,411 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

Delhi सरकार ने मजदूरी के रक्म को इतना बढ़ाया

इसके अतिरिक्त, गैर-मैट्रिक पास श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी भी 19,929 रुपये से बढ़कर 20,371 रुपये कर दी गई है, जबकि मैट्रिक पास श्रमिकों की मजदूरी अब 21,917 रुपये के बजाय 22,411 रुपये होगी। स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त श्रमिकों के लिए यह दर 23,836 रुपये से बढ़ाकर 24,356 रुपये तय की गई है। श्रम विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय), कुशर मनोज सिंह ने बताया कि यह संशोधन दिल्ली में महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होगा और श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

सही मजदूरी ना मिलने पर यहाँ करा सकेंगे शिकायत

वहीं दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि यदि किसी भी श्रमिक को इन निर्धारित दरों से कम भुगतान किया जाता है, तो वे संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त या उपश्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावों की सुनवाई करेंगे। सरकार का यह कदम श्रमिक हितों की सुरक्षा और उनकी जीवनशैली में सुधार की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।