Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेनो में अवैध डंपिंग पर प्राधिकरण सख्त, एम्स गोल्ड होम पर 40,400 रुपये का जुर्माना ● पांच विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच होगा जूनियर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 ● जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने को योगी कैबिनेट की मंजूरी ● ग्रेटर नोएडा से KGP तक बनेगी सीधी कनेक्टिविटी, 105 मीटर चौड़ी सड़क का होगा विस्तार ● वॉलीबॉल चैंपियंस लीग: अयोध्या गर्जन और नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स की शानदार जीत ● क्लासरूम से समुदाय तक बच्चों की सुरक्षा पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने चलाया जागरूकता अभियान ● एम.एम.एच. कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह का समापन, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई रचनात्मकता ● गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, अभय कुमार मिश्र बने ADCP ग्रेटर नोएडा ● जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लखनऊ जाने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे लेट ● दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 9 अक्तूबर को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

Delhi Riots Case: बहन की शादी के लिए Umar Khalid को मिली 14 दिनों की अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी Umar Khalid को बड़ी राहत देते हुए उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए interim bail granted कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपाई ने आदेश में कहा कि खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत दी जाती है। कोर्ट ने इस बात को महत्वपूर्ण माना कि शादी उनकी सगी बहन की है, इसलिए याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई। जमानत के लिए 20,000 रुपये केर्सनल बॉन्ड और
top-news

कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी Umar Khalid को बड़ी राहत देते हुए उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए interim bail granted कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपाई ने आदेश में कहा कि खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत दी जाती है। कोर्ट ने इस बात को महत्वपूर्ण माना कि शादी उनकी सगी बहन की है, इसलिए याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई। जमानत के लिए 20,000 रुपये केर्सनल बॉन्ड और इतने ही रकम के दो जमानतदारों को अनिवार्य किया गया है।


दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में खालिद पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है और उनके खिलाफ UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें शादी में शामिल होने के लिए राहत दी गई हो; दो साल पहले भी उन्हें अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी।

इस केस में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शफी-उर-रहमान, अब्दुल खालिद सैफी और नताशा नरवाल समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 दंगों से जुड़े इस बड़े मामले में ट्रायल अगले दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपियों को bail देना उचित नहीं होगा क्योंकि मामले में विस्तृत जांच और समय की आवश्यकता है। इस बीच, Umar Khalid को मिली यह जमानत उनके परिवार के लिए राहत लेकर आई है।