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तुस्याना में अवैध प्लाटिंग कर रहे 18 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज, ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब?

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ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में स्थित तुस्याना गांव में प्लाटिंग कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की शिकायत पर इकोटेक तीन कोतवाली में 18 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की परियोजना विभाग के वर्क सर्किल -3 की तरफ से ईकोटेक थ्री कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके मुताबिक तुस्याना गांव के खसरा संख्या 517, 964, 967, 975, 981, 984, 985, 992 और 1007 की जमीन पर कॉलोनाइजरों द्वारा प्लाटिंग कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस जारी की गई। मौके पर भी जाकर कार्य को रुकवाया गया, लेकिन कॉलोनाइजरों ने चोरी- छिपे प्लाटिंग कर निर्माण जारी रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते प्राधिकरण के परियोजना विभाग की तरफ से सत्यवीर, शहादत अली, धनी उर्फ धनीराम, गोविंद शर्मा, सुनील बंसल, हरिश्चंद्र अरोड़ा, सहादत खान, मोनू खान, निजाकत अली, मोहब्बत, दयाराम शर्मा, कृष्ण शर्मा, शिवराम शर्मा, अमित कुमार, अंकित राजू, धूम सिंह (फरमान सैफी) और नावेद आलम के खिलाफ धारा 329 (3) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्राधिकरण के मुताबिक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान में इन जमीनों पर प्राधिकरण की योजनाएं प्रस्तावित हैं। अवैध निर्माण से उन प्रस्तावित परियोजनाओं पर असर पड़ता। इसी के चलते परियोजना विभाग की शिकायत पर ईकोटेक तीन कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बताया गया है कि इन खसरा नंबरों की जमीन को फ्री होल्ड बताकर भोली -भाली जनता की गाढ़ी कमाई को लगवाया जा रहा था। 

“एसीईओ प्रेरणा सिंह ने साफ कहा है  अधिसूचित एरिया में किसी को भी बिना अनुमति निर्माण करने की छूट नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी”

“सीईओ एनजी रवि कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि इन कालोनाइजरों के झांसे में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई को ना फंसाएं। प्राधिकरण के अनुसूचित एरिया में अपना पैसा लगाने से पहले प्राधिकरण से उस संपत्ति के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें”