Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Delhi-NCR में जलेंगे Green Crackers! Supreme Court के फैसले पर CM Rekha और Kapil Mishra ने जताया आभार

Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए दिवाली से पहले एक राहत भरी खबर आई है। Supreme Court ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक NEERI Certified Green Crackers की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सशर्त होगी और 21 अक्टूबर के बाद इन पटाखों पर फिर से ban on firecrackers लागू रहेगा। कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने की, ने कहा कि त्योहारों की खुशियों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक balanced approach जरूरी है।
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Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए दिवाली से पहले एक राहत भरी खबर आई है। Supreme Court ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक NEERI Certified Green Crackers की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सशर्त होगी और 21 अक्टूबर के बाद इन पटाखों पर फिर से ban on firecrackers लागू रहेगा। कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने की, ने कहा कि त्योहारों की खुशियों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक balanced approach जरूरी है।


ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने के बाद Delhi CM Rekha Gupta ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस बार की दिवाली पर हम सब मिलकर ‘Harit aur Khushhaal Delhi’ का सपना साकार करें।” सीएम रेखा ने जनता से अपील की कि वे केवल Green Firecrackers का उपयोग करें ताकि उत्सव और पर्यावरण संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे।


वहीं दिल्ली के मंत्री Kapil Mishra ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “जय श्री राम... सरकार बदली और हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया।” उन्होंने कहा कि वर्षों बाद दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दिवाली मना पाएंगे। कपिल मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जनता की आवाज़ को सुनने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला है। उन्होंने CM Rekha Gupta का आभार जताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने Delhi Public’s Sentiment को सही ढंग से अदालत के सामने रखा।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि कोई निर्माता या विक्रेता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ strict legal action लिया जाएगा। यह कदम पटाखों के अवैध व्यापार और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अहम साबित होगा। Green Crackers पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक माने जाते हैं और NEERI द्वारा प्रमाणित होने के कारण वे eco-friendly हैं। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषण-प्रभावित क्षेत्रों में air quality improvement में मदद कर सकता है। इस निर्णय से लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और खुशहाल दिवाली मनाने का मौका मिलेगा।

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