Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ख़बर का असर: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध कालोनियों की सीवर लाइन पर चला बुलडोजर ● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की OTS Scheme 2026 लागू, फ्लैट आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में बड़ी राहत ● CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर याचिका को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी ● गौतमबुद्ध नगर में भीषण गर्मी के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश ● ग्रेटर नोएडा: खाना बनाते समय लगी चिंगारी से 30 झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू ● Heatwave Alert: गर्मी बना रही मानसिक रोगी, डॉक्टरों ने दी चेतावनी ● गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी अपील, ईद पर अफवाहों से रहें सावधान, शांति बनाए रखें ● सादोपुर की झाल में Global Institute of Vocational and Technology का उद्घाटन, क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर शिक्षा का नया मंच ● यूपी के अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद खेत में उतारा गया जहाज ● Noida SSC Scam: परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार

Yamuna Authority: यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड धारकों को दी बड़ी राहत, Construction Deadline बढ़ाई गई

Yamuna Authority ने आवासीय भूखंड धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि one year extension के साथ बढ़ा दी है। इस फैसले से करीब 15,000 residential plot allottees को लाभ मिलेगा। जिन आवासीय भूखंडों की निर्माण पूर्ण करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। यह निर्णय 7 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक के बाद लागू किया गया, जिसके आधार पर प्राधिकरण के एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।
top-news

Yamuna Authority ने आवासीय भूखंड धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि one year extension के साथ बढ़ा दी है। इस फैसले से करीब 15,000 residential plot allottees को लाभ मिलेगा। जिन आवासीय भूखंडों की निर्माण पूर्ण करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। यह निर्णय 7 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक के बाद लागू किया गया, जिसके आधार पर प्राधिकरण के एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।


पहले जारी आदेशों के अनुसार, 24 मार्च 2025 के कार्यालय आदेश का अनुपालन करते हुए भूखंड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करना था। लेकिन कई आवंटियों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए बोर्ड ने construction deadline extension देने का निर्णय लिया। अब नए आदेश के अनुसार, जिन आवंटियों ने अपनी lease deed समय पर पूरी कर ली है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा बिल्कुल free of cost रहेगी और किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।


प्राधिकरण के इस कदम से हजारों आवंटियों को निर्माण कार्य की योजना बनाने और उसे समय पर पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की policy relaxation क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटियों का भरोसा बढ़ाती है। यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास को गति देने और आवंटियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *