Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, बिजली कनेक्शन पर रोक और NOC देने वालों की जांच शुरू

ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। Greater Noida Industrial Development Authority ने अधिसूचित और डूब क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित कॉलोनियों और भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण को अब बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद तेजी से फैल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाना और नियोजन व्यवस्था को मजबूत करना है।
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ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। Greater Noida Industrial Development Authority ने अधिसूचित और डूब क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित कॉलोनियों और भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण को अब बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद तेजी से फैल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाना और नियोजन व्यवस्था को मजबूत करना है।


प्राधिकरण ने सभी वरिष्ठ प्रबंधकों (वर्क सर्किल 1 से 8 और ईएम 1, 2, 3) को अपने-अपने क्षेत्रों का गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अवैध कॉलोनी या भवन को बिजली कनेक्शन न मिले। साथ ही यदि पहले से किसी अवैध निर्माण को कनेक्शन दिया गया है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया है। इसमें यह भी बताना होगा कि संबंधित कॉलोनी को NOC किस अधिकारी या विभाग द्वारा जारी की गई थी, ताकि जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जा सके।


यह आदेश Noida Power Company Limited और Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited को भी भेजा गया है। प्राधिकरण का उद्देश्य साफ है. डूब क्षेत्र और अधिसूचित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना। इस कदम से आने वाले समय में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा और कसने की संभावना है, जिससे ग्रेटर नोएडा में नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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