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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की OTS Scheme 2026 लागू, फ्लैट आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में बड़ी राहत

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए One Time Settlement यानी OTS Scheme 2026 लागू कर दी है।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए One Time Settlement यानी OTS Scheme 2026 लागू कर दी है। यह योजना EWS श्रेणी से लेकर 135 वर्ग मीटर तक के फ्लैट आवंटियों के लिए शुरू की गई है। प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में 2 मई को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 22 मई 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया। इस योजना के तहत बकाया प्रीमियम और लीज डीड में देरी पर लगने वाले भारी ब्याज और पेनल्टी से राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है।


नई OTS Scheme के अनुसार फ्लैट आवंटियों को बकाया प्रीमियम राशि पर लगने वाला दंडात्मक ब्याज नहीं देना होगा। वहीं जिन फ्लैटों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके लीज डीड विलंब शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवंटियों को 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा और आवेदन के बाद पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। प्राधिकरण का मानना है कि इस स्कीम से करीब 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी होने का रास्ता साफ होगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने फ्लैट आवंटियों से अपील की है कि वे समय रहते OTS Scheme का लाभ उठाकर अपनी बकाया धनराशि जमा करें और लीज डीड प्रक्रिया पूरी कराएं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए लगभग 200 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त होगी। एसीईओ ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आवंटियों को तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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