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ग्रेटर नोएडा में फर्जी एनओसी से बिजली कनेक्शन लेने वालों पर होगी एफआईआर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फर्जी एनओसी के आधार पर बिजली कनेक्शन लेने के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भेजा है और अवैध कॉलोनियों व फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
- Kapil Choudhary
- 29 Jul, 2026
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने अधिसूचित क्षेत्र में फर्जी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) तैयार कर अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेने के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), गौतमबुद्ध नगर को पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत करने कहा है।
प्राधिकरण के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 23 अप्रैल 2025 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि केवल उन्हीं भवनों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जिनका मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हो तथा उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका हो। इसके बावजूद कुछ भू-माफिया, अतिक्रमणकारी और फर्जी आवेदक प्राधिकरण के नाम से जाली एनओसी (NOC) और फर्जी पत्र तैयार कर बिजली कनेक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं।
महाप्रबन्धक ए.के सिंह ने बताया कि श्रीकांत वर्मा पुत्र इन्द्रजीत सिंह, निवासी नोएडा, पर सिल्वर सैंड डेवलपर्स एवं पवन बंसल के माध्यम से ग्राम वैदपुरा के खसरा संख्या 276 और 279 पर बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए फर्जी एनओसी तैयार की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जिस पत्र का उपयोग किया गया, वह पूरी तरह फर्जी है और प्राधिकरण द्वारा कभी जारी नहीं किया गया।
प्राधिकरण ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है, ताकि भविष्य में अवैध कॉलोनाइजरों, अतिक्रमणकारियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
साथ ही प्राधिकरण ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) सहित अपने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी या अतिक्रमण पर किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी जारी न की जाए। यदि इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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